20 February, 2019

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 : योजना से किसानों को लाभ

देश की केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 फरवरी 2019 के बजट में (Farmer Benefits Schem 2019)प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रूपये प्रति वर्ष दिए जायेंगे। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑफिसियल वेबसाइट  / पीएम किसान निधि पोर्टल (Kisan.nic.in) लॉन्च कर दिया गया है। जिसमे लाभार्थी किसान 25 फरवरी से ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम, 28 से ट्रांसफर होगी रकम ।इस pmkisan पोर्टल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार अलग-अलग एजेंसियों की मदद ले रही है।



देश के गरीब किसानों को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 6000 रूपये मिलने तो अब निश्चित है । क्योकि इसके लिए सरकार की और से सभी तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी है । किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार ने ऑफिसियल वेबसाइट को भी लांच कर दिया है ।अब प्रत्येक पात्र किसान के बैंक खाते में 2000-2000 हजार की 3 किस्तों में कुल 1 वर्ष में 6000 हजार रूपये की आर्थिक मदद आएगी ।

PM kisan samman nidhi Yojana का मुख्य उदेश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता करते हुए पूरक आय प्रदान करेगी।जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले खर्चो की पूर्ति में सहायक होगी  ।
  • 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि वाले किसानों को मिलेंगे 6000 रूपये प्रति वर्ष
  • 1 साल में 6000 रूपये की कुल राशि को 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दिया जाएगा
  • देश के लगभग 12 करोड़ छोटे किसान परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा
  • इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी।

किन किसानों को नही मिलेगा योजना का लाभ


  • नोट :- मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • ऐसे बुजुर्ग जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या इससे ज्यादा है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।।
  • इनके अलावा प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • किसी संवैधानिक पद पर आसीन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • ऐसे किसान जो पहले या अब किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर या जिला पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं ।
  • केन्द्र या राज्य सरकार से संबंधित किसी भी संस्था में काम करने वाले या रिटायर्ड कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा।